लखनऊ हाई कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने आज दोहरी नागरिकता से जुड़े एक मामले की सुनवाई की। इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ FIR खारिज करने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई है।
लखनऊ हाई कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने आज दोहरी नागरिकता से जुड़े एक मामले में यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार या तो अपनी जांच करे या मामला किसी सेंट्रल एजेंसी को सौंप दे। हालांकि, इन आरोपों की जांच की जा सकती है। रायबरेली ट्रायल कोर्ट से खारिज होने के बाद यह मामला हाई कोर्ट पहुंचा था।
यह याचिका भारतीय जनता पार्टी (BJP) के कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर ने दायर की थी। याचिकाकर्ता ने लखनऊ में स्पेशल MP-MLA कोर्ट के 28 जनवरी, 2026 के आदेश को चुनौती दी थी। लखनऊ में स्पेशल MP-MLA कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी।
याचिकाकर्ता कर्नाटक का एक BJP कार्यकर्ता है। उसने राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने और मामले की पूरी जांच की मांग की है। उसने गांधी पर इंडियन पीनल कोड, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, फॉरेनर्स एक्ट और पासपोर्ट एक्ट के तहत कई आरोप लगाए हैं।
यह याचिका भारतीय जनता पार्टी (BJP) के कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर ने दायर की थी। याचिकाकर्ता ने लखनऊ स्पेशल MP-MLA कोर्ट के 28 जनवरी, 2026 के आदेश को चुनौती दी थी। लखनऊ स्पेशल MP-MLA कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ FIR की मांग वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी।
लखनऊ कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।
शिकायत शुरू में रायबरेली के स्पेशल MP-MLA कोर्ट में दायर की गई थी, लेकिन शिकायतकर्ता विग्नेश की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 17 दिसंबर, 2025 को क्रिमिनल शिकायत को रायबरेली से लखनऊ ट्रांसफर कर दिया। लखनऊ MP-MLA कोर्ट ने 28 जनवरी, 2026 को याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।













