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अजब गजब

घर किराए पर लेने वालों के लिए बड़ी खबर! जानिए किरायेदारों से जुड़े नए नियम, मकान मालिक भी नहीं कर सकेंगे मनमानी

By riyasingh000043@gmail.com
August 2, 2026 3 Min Read
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अगर आप किराए के मकान में रहते हैं या अपना घर किराए पर देने की योजना बना रहे हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। किरायेदार और मकान मालिक के बीच होने वाले विवादों को कम करने के उद्देश्य से मॉडल टेनेंसी एक्ट (Model Tenancy Act) में कई ऐसे प्रावधान बताए गए हैं जो दोनों पक्षों के अधिकार और जिम्मेदारियों को स्पष्ट करते हैं।

ध्यान देने वाली बात यह है कि Model Tenancy Act पूरे देश में स्वतः लागू कानून नहीं है। इसे लागू करना प्रत्येक राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसलिए आपके राज्य में लागू नियम अलग हो सकते हैं। फिर भी इसके प्रमुख प्रावधानों को समझना हर किरायेदार और मकान मालिक के लिए उपयोगी है।

सिक्योरिटी डिपॉजिट की सीमा

नए प्रावधानों के अनुसार, रिहायशी मकान के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट अधिकतम दो महीने के किराए तक लिया जा सकता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किरायेदारों पर शुरुआत में बहुत अधिक आर्थिक बोझ न पड़े। पहले कई जगह 6 से 10 महीने तक का एडवांस लिया जाता था, जिससे किराएदारों को परेशानी होती थी।

साल में केवल एक बार किराया बढ़ाने का प्रावधान

यदि मकान मालिक किराया बढ़ाना चाहता है, तो वह साल में केवल एक बार ही किराया बढ़ा सकता है। इसके साथ ही किराया बढ़ाने से पहले कम से कम 90 दिन पहले लिखित सूचना देना आवश्यक माना गया है। बिना पूर्व सूचना के अचानक किराया बढ़ाना उचित नहीं माना जाता। यह नियम किरायेदारों को नए किराए की तैयारी करने और आवश्यकता पड़ने पर दूसरा विकल्प तलाशने का समय देता है।

मकान मालिक बिना सूचना घर में प्रवेश नहीं कर सकता

किरायेदार की निजता की सुरक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण प्रावधान रखा गया है। यदि मकान मालिक किसी कारण से किराए के घर में प्रवेश करना चाहता है, तो उसे कम से कम 24 घंटे पहले सूचना देनी होगी। केवल आपातकालीन परिस्थितियों में ही बिना पूर्व सूचना प्रवेश संभव हो सकता है। इससे किरायेदारों की प्राइवेसी और सुरक्षा दोनों सुनिश्चित होती हैं।

मरम्मत की जिम्मेदारी भी तय

मकान की आवश्यक मरम्मत को लेकर अक्सर विवाद देखने को मिलते हैं। प्रावधानों के अनुसार, यदि मकान मालिक को आवश्यक मरम्मत की जानकारी दी जाती है, तो उसे 30 दिनों के भीतर आवश्यक कार्य करवाना चाहिए। यदि निर्धारित समय में मरम्मत नहीं होती, तो कुछ परिस्थितियों में किरायेदार स्वयं मरम्मत कराकर उसकी लागत किराए से समायोजित करने का दावा कर सकता है। हालांकि ऐसा करने से पहले संबंधित राज्य के नियम और रेंट एग्रीमेंट की शर्तें जरूर देखनी चाहिए।

रेंट एग्रीमेंट का पंजीकरण जरूरी

किराए पर मकान देने और लेने के दौरान लिखित रेंट एग्रीमेंट सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। प्रावधानों के अनुसार, रेंट एग्रीमेंट को निर्धारित प्रक्रिया के तहत पंजीकृत (Registration) कराया जाना चाहिए। इससे भविष्य में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में दोनों पक्षों के अधिकार सुरक्षित रहते हैं। बिना लिखित एग्रीमेंट के कई बार किराया, डिपॉजिट और मकान खाली करने जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

किरायेदारों को किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए?

  • हमेशा लिखित रेंट एग्रीमेंट बनवाएं।
  • सिक्योरिटी डिपॉजिट की रसीद अपने पास रखें।
  • किराया बैंक ट्रांसफर या डिजिटल माध्यम से देने की कोशिश करें।
  • बिजली, पानी और मेंटेनेंस से जुड़े नियम पहले ही स्पष्ट कर लें।
  • मकान छोड़ते समय घर की स्थिति का रिकॉर्ड रखना भी फायदेमंद हो सकता है।

मकान मालिकों के लिए भी जरूरी सलाह

मकान मालिकों को भी सभी लेन-देन का रिकॉर्ड सुरक्षित रखना चाहिए। किराएदार को दिए गए नोटिस लिखित रूप में देने चाहिए और रेंट एग्रीमेंट की सभी शर्तों का पालन करना चाहिए। इससे भविष्य में कानूनी विवाद की संभावना काफी कम हो जाती है।

निष्कर्ष

किराए के मकान से जुड़े नियमों का उद्देश्य किसी एक पक्ष को फायदा पहुंचाना नहीं, बल्कि मकान मालिक और किरायेदार दोनों के अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखना है। सिक्योरिटी डिपॉजिट की सीमा, किराया बढ़ाने के नियम, घर में प्रवेश से पहले सूचना, समय पर मरम्मत और रेंट एग्रीमेंट जैसे प्रावधान पारदर्शिता बढ़ाने में मदद करते हैं।

महत्वपूर्ण सूचना: ऊपर बताए गए प्रावधान Model Tenancy Act पर आधारित हैं। यह कानून हर राज्य में समान रूप से लागू नहीं है। इसलिए अपने राज्य में लागू स्थानीय कानून और नियमों की जानकारी लेना हमेशा आवश्यक है।

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riyasingh000043@gmail.com

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