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अजब गजब

SIR फॉर्म को लेकर आई बड़ी खबर, अब टेंशन नहीं दिल खोल कर भरो… जनता की हुई मौज

By riyasingh000043@gmail.com
July 15, 2026 2 Min Read
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नई दिल्ली: निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा मतदाता सूची के Special Intensive Revision (SIR) अभियान के तहत मतदाताओं को Enumeration Form भरना अनिवार्य किया जा रहा है। कई लोग ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं, लेकिन जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है या जो ऑफलाइन प्रक्रिया अपनाना चाहते हैं, उनके लिए निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आइए जानते हैं कि SIR Enumeration Form ऑफलाइन कैसे भरना है और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

सबसे पहले फॉर्म कहां से मिलेगा?

ऑफलाइन फॉर्म आपको निम्न माध्यमों से मिल सकता है—

  • अपने क्षेत्र के Booth Level Officer (BLO) से।
  • निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) कार्यालय से।
  • निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित स्थानीय वितरण केंद्रों से।

फॉर्म भरने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

1. व्यक्तिगत जानकारी भरें

सबसे पहले अपना नाम, EPIC (वोटर आईडी) नंबर, मोबाइल नंबर, जन्मतिथि, लिंग और पूरा पता सावधानीपूर्वक भरें।

2. परिवार की जानकारी दर्ज करें

फॉर्म में परिवार के सदस्यों का विवरण और परिवार के मुखिया से संबंध की जानकारी भरनी होती है।

3. आवश्यक दस्तावेजों का उल्लेख करें

यदि मांगा जाए तो पहचान और पते से जुड़े दस्तावेजों का विवरण दें। निर्वाचन अधिकारी सत्यापन के दौरान मूल दस्तावेज देखने के लिए कह सकते हैं।

4. सभी जानकारी जांचें

फॉर्म जमा करने से पहले नाम, पता, जन्मतिथि और अन्य विवरण दोबारा जांच लें ताकि बाद में किसी संशोधन की जरूरत न पड़े।

5. हस्ताक्षर करें

निर्धारित स्थान पर स्वयं हस्ताक्षर (या अंगूठे का निशान) करें। बिना हस्ताक्षर वाला फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा।

6. फॉर्म BLO को जमा करें

भरा हुआ फॉर्म अपने Booth Level Officer (BLO) या संबंधित निर्वाचन कार्यालय में जमा करें। BLO दस्तावेजों का सत्यापन करेगा और आवश्यकता होने पर घर आकर जानकारी की पुष्टि भी कर सकता है।

कौन-कौन से दस्तावेज साथ रखें?

निर्वाचन अधिकारियों के अनुसार, जरूरत पड़ने पर निम्न दस्तावेज मांगे जा सकते हैं—

  • वोटर आईडी (EPIC)
  • आधार कार्ड (यदि उपलब्ध हो)
  • जन्मतिथि का प्रमाण
  • निवास प्रमाण
  • अन्य दस्तावेज, यदि स्थानीय निर्वाचन अधिकारी मांगें।

अगर 2002 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं मिले तो?

निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी मतदाता या उसके परिवार का नाम 2002 की मतदाता सूची में नहीं मिल रहा है, तब भी उपलब्ध जानकारी के साथ फॉर्म भरकर हस्ताक्षर सहित BLO को जमा करें। इससे आवेदन की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी और सत्यापन बाद में किया जाएगा।

फॉर्म जमा करने के बाद क्या होगा?

फॉर्म जमा होने के बाद Booth Level Officer (BLO) आपके द्वारा दी गई जानकारी का सत्यापन करेगा। यदि आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म भर दिया है, तब भी BLO आवश्यक होने पर घर आकर विवरण की पुष्टि कर सकता है। सत्यापन पूरा होने के बाद ही मतदाता सूची में संशोधन या अपडेट की प्रक्रिया पूरी होगी।

मुख्य बातें

  • SIR Enumeration Form ऑफलाइन BLO या निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
  • फॉर्म में व्यक्तिगत और पारिवारिक जानकारी सही-सही भरना जरूरी है।
  • फॉर्म पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।
  • भरा हुआ फॉर्म BLO या निर्वाचन कार्यालय में जमा करना होगा।
  • 2002 की मतदाता सूची में नाम न मिलने पर भी उपलब्ध जानकारी के साथ फॉर्म जमा किया जा सकता है।
Author

riyasingh000043@gmail.com

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