मिनिमम बैलेंस मेंटेन को लेकर जान लीजिए आरबीआई के नए नियम, नहीं तो पड़ेगा काफी पछताना

RBI New Rules Minimum Balance In Bank: हाल ही में रिजर्व बैंक आफ इंडिया की तरफ से बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखने को लेकर नए नियम बनाए गए हैं आप सभी को बता दे कि यदि किसी भी बैंक अकाउंट का इस्तेमाल आप लोग कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए काफी काम की साबित होगी क्योंकि आरबीआई की तरफ से मिनिमम बैलेंस चार्ज पर अपडेट किया गया है जानते हैं पूरी खबर विस्तार से.

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आरबीआई की तरफ से बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है यदि आप लोग बैंक अकाउंट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो खबर काफी काम की साबित होने वाली है क्योंकि कभी-कभी ऐसा है कि हमारे बैंक से लगातार पैसे काम होते जाते हैं जिसको लेकर बैंक वाले मिनिमम बैलेंस के नाम से चार्ज काटने लग जाते हैं.

RBI New Rules Minimum Balance In Bank

लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि अब आरबीआई के नए नियम के अनुसार मिनिमम बैलेंस चार्ज नहीं देना होगा और यह की तरफ से कहा गया है कि बैंक उन सभी खातों पर मिनिमम बैलेंस मेंटेनेंस नहीं करने के लिए पेनल्टी नहीं लगा सकती है जो खाता निष्क्रिय हो चुका है. इनमें से कुछ खातों को शामिल भी किया गया है जिनके खाते 2 साल से अधिक समय तक कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है उन पर कोई प्रकार की कोई भी पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती यह नियम 1 अप्रैल से ही लागू हो चुका है.

इन सबके अलावा आरबीआई की तरफ से आदेश भी जारी किए गए कि बैंक स्कॉलरशिप या फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पाने के लिए खोले गए बैंक खाते को निष्क्रिय रूप से क्लासिफाई नहीं किया जा सकता भले ही इन खातों का इस्तेमाल 2 साल से अधिक समय तक नहीं किया गया हो आरबीआई निष्क्रिय खातों के लिए एक सर्कुलर जारी किया जिसके माध्यम से बैंकों को यह आदेश दिए गए हैं. आरबीआई सर्कुलर जारी करते हुए कहा भी गया है कि बैंकिंग सिस्टम में डिपॉजिट को कम करना और एक रकम को उनके सही दावेदार को वापस करने की कोशिश की गई है.

अकाउंट को एक्टिव रखने पर कोई चार्ज नहीं

आरबीआई के नियम के अनुसार मिनिमम बैलेंस मेंटेन रखने पर पेनल्टी के रूप में कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा नए नियम के अनुसार निष्क्रिय खातों को एक्टिव रखने के लिए भी कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा।

आरबीआई की ताजा रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2023 तक अनक्लेमद डिपॉजिट में 28% तक की बढ़ोतरी की गई है और यह है 42 हजार 272 करोड़ तक पहुंच चुकी है. यह सभी डिपॉजिट अकाउंट जो 10 साल से या फिर उसके अधिक समय से ऑपरेट नहीं किया जा रहे हैं उनके बैलेंस को बैंक आरबीआई के डिपॉजिट और एजुकेशन अवेयरनेस फंड में ट्रांसफर करेगी।

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