Big relief to ration card holders, deadline has been extended, now get this work done quickly, ration will not be stopped…: बिहार सरकार ने राशन कार्ड धारकों को बड़ी राहत दी है। अब आधार को राशन कार्ड से जोड़ने की अंतिम तिथि 30 जून 2025 कर दी गई है। इससे पहले यह डेडलाइन 31 मार्च 2025 निर्धारित थी। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने इस प्रक्रिया को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है, जिससे लाखों परिवारों को लाभ मिल सके।
राशन कार्ड से आधार न जोड़ने पर हट सकता है नाम
विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि आधार सीडिंग पूरी तरह निशुल्क है और कोई भी व्यक्ति अपने नजदीकी टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (TPDS) विक्रेता की दुकान पर जाकर ई-पॉस मशीन के माध्यम से eKYC करवा सकता है।
यदि निर्धारित समय तक किसी सदस्य का eKYC नहीं किया गया, तो उसका नाम 1 जुलाई 2025 से राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा और उस व्यक्ति को खाद्यान्न का लाभ नहीं मिलेगा।
दूसरे राज्य में रहने वाले लाभार्थी भी करा सकते हैं eKYC
जो लोग किसी अन्य राज्य में रह रहे हैं, उन्हें आधार लिंकिंग के लिए अपने गृह राज्य आने की आवश्यकता नहीं है। वे जहां भी रह रहे हैं, वहां के नजदीकी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) दुकान पर जाकर eKYC प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
क्यों जरूरी है राशन कार्ड के लिए eKYC?
eKYC यानी ‘इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर’ प्रक्रिया का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि राशन कार्ड सिर्फ असली और पात्र लाभार्थियों के पास ही हों। इससे फर्जी कार्डधारकों को हटाया जा सकेगा, और केवल सही परिवारों को ही सरकारी सब्सिडी का लाभ मिलेगा। इस प्रक्रिया में राशन कार्ड में दर्ज नाम, जन्म तिथि व अन्य विवरणों का मिलान आधार डेटा से किया जाता है।
राशन कार्ड eKYC ऑनलाइन कैसे करें?
- अपने राज्य की PDS (Public Distribution System) की आधिकारिक वेबसाइट खोलें।
- “Ration Card e-KYC” या इसी प्रकार के ऑप्शन पर जाएं।
- अपने राशन कार्ड नंबर और आधार नंबर दर्ज करें।
- आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, जिसे दर्ज करके वेरिफिकेशन पूरा करें।
- सभी डिटेल भरने के बाद, आपकी eKYC प्रक्रिया पूरी होने का कन्फर्मेशन मिलेगा।