सैफ अली खान अपनी कुल सम्पति में से नहीं देंगे करीना के बेटे तैमूर और जहांगीर को हिस्सा : जानिए इसके पीछे की वजह !

सैफ अली खान बॉलीवुड के एक्टर होने के साथ नवाब भी है और सैफ अली खान अपने पिता के बाद दसवें नवाब बने हैं। सैफ अली खान के पिता मोहम्मद मंसूर अली खान सिद्दीकी पटौदी नौवें नवाब थे। सैफ अली खान की कुल सम्पति लगभग 500 करोड़ के भी अधिक है लेकिन इतनी सारी सम्पति में से एक रुपया भी नहीं मिलेगा तैमोर और जहांगीर को।

यह संपत्ति हरियाणा का पटौदी पैलेस से लेकर भोपाल में उनके पूर्वजों की अथाह प्रॉपर्टी भी है। सैफ अली खान नवाब के खानदान से ताल्लुक रखते हैं और वह एक राजवाड़े खानदान में जन्मे थे। सैफ अली खान के परदादा हमीदुल्लाह खान ब्रिटिश शासनकाल में नवाब थे और वहीं सैफ अली खान के पिता मंसूर अली खान पटौदी इस खानदान के नौवें नवाब थे। वो एक मशहूर क्रिकेटर थे और उन्होंने शर्मिला टैगोर से शादी की थी।

रिपोर्ट्स की मने तो एक्टर के पास हरियाणा के पटौदी पैलेस से लेकर भोपाल में भी सम्पति है लेकिन वह अपने बच्चों में संपत्ति को नहीं बांट पाएंगे। वह सारा अली खान इब्राहिम तैमूर और जे को किसी को भी अपना संपत्ति नहीं दे सकते क्योंकि अब जो सैफ अली खान की संपत्ति है उसको ना तो वह बेच सकते और ना किसी को दे सकते हैं। क्योंकि उनकी संपत्ति सरकार विवादास्पद क्षेत्र विवाद अधिनियम के तहत है। अब इस संपत्ति का कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा।

सैफ अली खान के परदादा हमीदुल्लाह खान ब्रिटिश शासनकाल में नवाब थे और उस समय उनकी उन्होंने कोई वसीयत नहीं बनाई थी। उन्हें इस बात का डर था कि कहीं उनके परिवार में विवाद ना हो जाए। आप को बता दें की सैफ अली खान की जितनी भी पैतृक सम्पति है वो सब अब भारत सरकार के एनिमि डिस्प्यूट एक्ट के अंतर्गत आती है।

इस एक्ट के मुताबिक प्रॉपर्टी पर कोई भी अपना हक नहीं जमा सकता है। अगर उन्होंने अपनी सम्पति पाने कोशिश की तो उन्हें उसके लिए पहले हाई कोर्ट और फिर राष्ट्रपति के पास जान होगा। आप को बता दें की सिर्फ देश के राष्ट्रपति के पास ही इसपर फैसला सुनाने का हक है।

इस एक्ट के अधीन भारत में मजूद पाकिस्तानी नागरिको सम्पति को अपने नियंत्रण में रखना,यह एक्ट 1965 के भारत और पाकिस्तान के वॉर के समय पारित किया गया था। इसके बाद इस एक्ट में संषोधन किया गया और इसके तहत इस सम्पति पर भारत सरकार अधिकार होगा। एनिमी डिस्प्यूट एक्ट के तहत इस सम्पति का मालिक इसे बाँट नहीं सकता और यह संशोधन बिल 10 मार्च 2017 को राज्य सभा और 14 मार्च 2017 को लोक सभा में पारित किया गया था।

सैफ अली खान ने अमृता सिंह से अपनी पहली शादी की जिसके बाद में 2 बच्चे हुए। सारा अली और इब्राहिम अली खान। किन्हीं कारणों से इनकी शादी चल नहीं पाई और उन्होंने अमृता से तलाक ले लिया फिर उसके बाद सैफ ने करीना कपूर से शादी की और उनके दो बेटे हुए तैमूर और जहांगीर। लेकिन सैफ अली खान अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा इन चारों में से किसी को नहीं दे सकते हैं।

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