भारत सरकार ने मोबाइल नंबरों को लेकर किया बड़ा फैसला जिसे जानकर आप झूम उठोगे,30 दिनों में होगा अब ये बड़ा बदलाव।

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टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी यानी ट्राई ने नया आदेश दिया है, ताकि टेलीमार्केटिंग कंपनियों पर लगाम लगाई जा सके। मोबाइल फोन यूजर्स को परेशान करने वाले प्रमोशनल मैसेज भेजने के खिलाफ ट्राई सख्त हो गया है। ट्राई ने साफ कर दिया है कि टेलिकॉम कंपनियों को प्रमोशन के मकसद से भेजे गए 10 डिजिट के अनरजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।

बता दें कि सामान्य कॉल और प्रमोशनल कॉल में अंतर करने के लिए टेलीमार्केटिंग कंपनियों को एक विशेष नंबर जारी किया जाता है। ताकि यूजर्स सामान्य कॉल और प्रमोशनल कॉल के बीच अंतर की पहचान कर सकें। हालांकि, कई टेलीकॉम कंपनियां नियमों के खिलाफ जाकर सामान्य 10 अंकों के नंबर से प्रमोशनल मैसेज या कॉल करती हैं, जो नियमों के खिलाफ है।

नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी

इस नियम के उल्लंघन पर ट्राई सख्त हो गया है। ट्राई की ओर से नया आदेश जारी कर कहा गया है कि टेलीमार्केटिंग कंपनियां ऐसे 10 नंबर के प्रमोशनल कॉल और मैसेज को 30 दिनों के भीतर बंद कर दें। इसके बाद भी अगर नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो टेलीमार्केटिंग एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ट्राई ने सभी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को 30 दिनों के भीतर इन नियमों को लागू करने का निर्देश दिया है।

न करें ये काम वरना बंद हो जाएगा मोबाइल नंबर

अगर आप भी अपने 10 अंकों के मोबाइल नंबर का इस्तेमाल प्रमोशन मैसेज या कॉलिंग के लिए करते हैं तो ऐसा करना बंद कर दें। नहीं तो आपका 10 अंकों का मोबाइल नंबर 30 दिन के अंदर ब्लॉक कर दिया जाएगा। टेलीमार्केटिंग कंपनियों में काम करने वाले यूजर्स को पर्सनल मोबाइल नंबर के बजाय कंपनी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से प्रमोशनल कॉलिंग करनी चाहिए।

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