आपका आधार पैन कार्ड से लिंक है या नहीं देखें महज 2 मिनट में! जानें ये सिंपल स्टेप्स और करें चेक……

आपका पैन कार्ड भी हो जाएगा बेकार, अगर आपने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है तो केंद्र सरकार और आयकर विभाग की ओर से बार-बार यह बात कही जा रही है। पैन कार्ड एक ऐसा दस्तावेज है, जिसके बिना वित्तीय संबंधी कई काम नहीं किए जा सकते। खासतौर पर रिटर्न फाइलिंग और इनकम टैक्स से जुड़ा कोई भी काम बिना पैन कार्ड के नहीं हो सकता।
आयकर विभाग ने हाल ही में ट्वीट कर जानकारी दी है कि अगर आपने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है तो आप 31 मार्च के बाद पैन कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। साथ ही इसे लिंक कराने की अपील भी की है। हालांकि, अगर आपको नहीं पता कि आपका पैन कार्ड आधार से लिंक है या नहीं, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आसान प्रक्रिया से मिनटों में पता चल जाएगा। इसके बाद अगर कोई लिंक नहीं है तो आप इसे लिंक कर सकते हैं।
कैसे पता करें कि आपका आधार पैन से लिंक है या नहीं
इसके लिए सबसे पहले आपको आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा या आप इस डायरेक्ट लिंक पर भी जा सकते हैं।
अब क्विक लिंक सेक्शन में लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करें।
इसके बाद आपको 10 अंकों का पैन नंबर और 12 अंकों का आधार नंबर डालना होगा।
अब व्यू आधार लिंक स्टेटस पर क्लिक करें।
अगर आपका आधार लिंक है तो आपको इसे लिंक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास लिंक नहीं है तो आपको इसे लिंक कराना होगा।
क्या होगा अगर पैन आधार से लिंक नहीं है?
अगर पैन आधार से लिंक नहीं है तो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं मिलेगा. साथ ही पैन कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते और दूसरा पैन कार्ड नहीं बनवा सकते। रिटर्न फाइल करते वक्त भी इस दस्तावेज की जरूरत होती है। इस तरह के कई काम बिना पैन कार्ड के पूरे नहीं हो सकते।
पैन कार्ड को आधार से कैसे लिंक करें
सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं और क्विक लिंक्स सेक्शन में आधार लिंक पर क्लिक करें।
अब आधार नंबर और पैन कार्ड नंबर डालें।
आगे बढ़ें और पैन दर्ज करें और पैन और मोबाइल नंबर की पुष्टि करें।
अब ओटीपी दर्ज करें और इनकम टैक्स फाइल प्रोसेस पर क्लिक करें।
इसके बाद मोड ऑफ पेमेंट डालें और असेसमेंट ईयर डालें।
पेमेंट हो जाने के बाद पैन कार्ड को आधार से लिंक कर दिया जाएगा।