Breaking
19 Apr 2025, Sat

RBI Action: फिर लगा बड़े बैंक को ताला, हुआ लाइसेंस रद्द

RBI Action: फिर लगा बड़े बैंक को ताला, हुआ लाइसेंस रद्द: भारतीय रिजर्व बैंक अक्सर ग्राहकों के हित में और नियमों के उल्लंघन के मामले में बैंकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करता रहता है। अब आरबीआई ने महाराष्ट्र के अकलुज स्थित “शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक लिमिटेड” का लाइसेंस रद्द कर दिया है।

11 अप्रैल से ही कारोबार बंद करने का आदेश जारी किया जा चुका है। रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के सरकारी सोसायटी रजिस्ट्रार से बैंक को बंद करने और लिक्विडेटर नियुक्त करने का आदेश जारी करने का भी अनुरोध किया है।

आरबीआई ने बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ-साथ धारा 5 (बी) में परिभाषित जमाओं को स्वीकार करने और जमाओं के भुगतान सहित बैंकिंग कारोबार पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। किसी भी नए लेनदेन या समझौते की अनुमति नहीं होगी।

आरबीआई ने कहा कि इस बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं बैंक का लाइसेंस रद्द होने के बाद ग्राहक डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन से 5 लाख रुपये की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमा राशि की जमा बीमा दावा राशि का दावा करने के हकदार होंगे।

आंकड़ों के मुताबिक, 99.72 फीसदी जमाकर्ता जमा की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। 31 मार्च 2025 तक डीआईसीजीसी ने बैंक से जुड़े जमाकर्ताओं से प्राप्त इच्छाओं के आधार पर कुल बीमित राशि में से 47.89 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही कर दिया है।

By Khabar Bharat Tak

Hello friends..., My Name is Ravi Gupta and my Educational Qualification is Bachelor of Arts (B.A) Graduation. And for the last 5 years I have been giving updates on education related schemes and categories like automobile and technology. On this khabarbharattak website also you all will be given updates related to all these categories through articles.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *